Ramkumar Toppo : विधायक रामकुमार टोप्पो पर FIR, नायब तहसीलदार से मारपीट के आरोप में केस दर्ज
Surguja News : सरगुजा जिले के सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ नायब तहसीलदार से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गैर-जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई मैनपाट के राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार माणिक की शिकायत पर की गई है। घटना के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक संघ में भी नाराजगी है। संघ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है।
जानकारी के मुताबिक विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन सीमा धनकी 14 मई को उप तहसील कार्यालय पहुंची थीं। उन्होंने जमीन संबंधी शाख शोध पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया था। आरोप है कि कई दिनों से उन्हें कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे थे। बुधवार को वह फिर कार्यालय पहुंचीं और नायब तहसीलदार तुषार माणिक से फाइल पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। आरोप है कि इस दौरान अधिकारी ने फाइल फेंक दी और अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें कार्यालय से बाहर जाने के लिए कह दिया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ उप तहसील कार्यालय पहुंचे, लेकिन तब तक नायब तहसीलदार सीतापुर लौट चुके थे। बताया जा रहा है कि शाम करीब छह बजे विधायक टोप्पो ने फोन कर अधिकारी को राजापुर बुलाया। इसके बाद नायब तहसीलदार तुषार माणिक, सीतापुर एसडीएम फागेश सिन्हा के साथ मौके पर पहुंचे।
बीच-बचाव कर एसडीएम ने निकाला बाहर
नायब तहसीलदार तुषार माणिक के मुताबिक विधायक ने अपनी बहन के साथ अभद्रता को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि किसी तरह की बदसलूकी नहीं हुई है। इसी दौरान विधायक समर्थकों ने धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि विधायक ने उन्हें किनारे ले जाकर मारपीट की, जिससे उनके कपड़े भी फट गए। मौके पर मौजूद एसडीएम फागेश सिन्हा ने बीच-बचाव कर उन्हें वहां से बाहर निकाला।
दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
कलेक्टर अजीत बसंत के निर्देश पर अंबिकापुर कोतवाली थाने में विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 121(1), 132 और 191(2) के तहत शून्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरी ओर विधायक की चचेरी बहन सीमा धनकी की शिकायत पर सीतापुर थाने में नायब तहसीलदार तुषार माणिक के खिलाफ भी जमानती धाराओं बीएनएस की धारा 296, 351(2) और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है।




